कुरुक्षेत्र 22 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि दयालु-2 योजना का आवेदन करने वाले आवेदकों की शिकायत व इलाज के दौरान जियो टैगिंग के साथ फोटो और वीडियो बनाकर फाइल में लगाएं। कोई भी योग्य पात्र योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति ने 14 मामलों पर चर्चा की। इन 14 केसों में से 8 केसों को स्वीकृत किया गया जिनमें चोट के आधार पर मुआवजा तय किया गया, 4 केसों को अस्वीकृत किया गया और 2 केस ऐसे थे, जिनकी अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई थी।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित दयालु-2 जिला कमेटी की बैठक में केसों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान जिला स्तरीय कमेटी ने पीडि़तों को दी जाने वाली सहायता का निर्णय लिया। इस दौरान जिला सांख्यिकी अधिकारी जसविंदर कौर ने बैठक में बताया कि अब तक जिले में 128 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 58 को स्वीकार किया गया, 7 रिजेक्ट, 14 केसों पर बैठक में चर्चा की गई। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सरकार ने दयालु योजना के तहत किसी नागरिक की सडक़ों पर घूम रहे पशुओं से दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर उन परिवारों को एक लाख से पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा चोट के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक डीएपीएसवाई डॉट फाईआईएन एचआरवाई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित जन सहायक मोबाइल एप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। किसी भी नागरिक की सडक़ों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए दयालु-2 योजना पोर्टल का सरलीकरण किया गया है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश में दयालु-2 योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। दयालु-2 पोर्टल सरकार की पारदर्शिता और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ और अधिक तेजी व सटीकता के साथ मिलेगा। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि दयालु-2 योजना (दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना) हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य कुत्ते के काटने या आवारा पशुओं (गाय, बैल, सांड, गधे, नीलगाय, भैंस) व जंगली जानवरों के हमले से होने वाली मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में पंजीकृत 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस मौके पर नगराधीश आशीष कुमार, डीएसपी सुरेश कुमार, जिला सांख्यिकी अधिकारी जसविंदर कौर, उप सिविल सर्जन डॉ. रमेश सबरवाल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।






