Wednesday, November 4, 2026
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ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा पटियाला जिले में दो मेडिकल स्टोरों की जांच

बिक्री और खरीद के रिकॉर्ड में अनियमितताओं के चलते 2,400 रुपये मूल्य की तीन प्रकार की दवाइयां जब्त

पटियाला, 27 अक्टूबर, 2026 (छत्रपाल सिंह): पंजाब सरकार की ‘युद्ध नशिया विरुद्ध अभियान’ के तहत दवाइयों से संबंधित कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा पटियाला जिले में दो मेडिकल स्टोरों की जांच की गई।

जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, पटियाला, नवजोत कौर ने बताया कि 22 अक्टूबर, 2026 को ड्रग कंट्रोल अधिकारियों पटियाला-1 और पटियाला-2 ने थाना सदर नाभा की पुलिस टीम के साथ मिलकर गांव अलोहरां स्थित मैसर्स डायमंड मेडिकोज के परिसर की जांच की। यह जांच थाना सदर नाभा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 27/61/85 के तहत दर्ज एफआईआर की जांच के हिस्से के रूप में की गई। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ सामान्य अनियमितताएं पाई गईं। हालांकि, जांच के समय वहां कोई भी नशे की लत पैदा करने वाली दवा नहीं मिली।

नवजोत कौर ने आगे बताया कि एक शिकायत के आधार पर राजिंदरा अस्पताल, पटियाला के निकट स्थित मैसर्स न्यू पंजाब मेडिकल स्टोर का ड्रग कंट्रोल अधिकारियों पटियाला-1, पटियाला-2 और पटियाला-3 द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुछ सामान्य अनियमितताएं सामने आईं। इसके अतिरिक्त, बिक्री और खरीद के रिकॉर्ड में अंतर पाए जाने के कारण 2,400 रुपये मूल्य की तीन प्रकार की दवाइयां फॉर्म-16 के तहत जब्त की गईं।

जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने दोहराया कि ड्रग कंट्रोल विभाग दवाइयों से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार मरीजों की जान बचाने वाली जीवनरक्षक दवाइयों के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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