संगरूर, 6 नवंबर, 2026 (गुरमीत सिंह तुंग) : जिला मजिस्ट्रेट संगरूर पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जनहित को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति सक्षम अधिकारी की लिखित मंजूरी के बाद ही पानी की सप्लाई और सीवरेज के कनेक्शन लगवाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर अवैध रूप से पानी की सप्लाई का कनेक्शन नहीं लगाएगा। ये आदेश 21 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
जारी आदेशों में कहा गया है कि कुछ लोगों द्वारा शहरों और गांवों में अपने स्तर पर अवैध रूप से अनधिकृत जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन लगा लिए जाते हैं। कई बार इस कारण गलियों और नालियों का गंदा पानी पीने के पानी में मिल जाता है। इसके परिणामस्वरूप गंभीर बीमारियां फैलने और जान-माल का नुकसान होने की आशंका रहती है।






