Thursday, August 27, 2026
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हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी एक्ट, 2020 को निरस्त करने को कैबिनेट की मंजूरी

14 अगस्त,2026 (संजीव शर्मा): मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स एक्ट, 2021 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी एक्ट, 2020 को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

फिजियोथेरेपी पेशे को एन.सी.ए.एच.पी.एक्ट, 2021 की अनुसूची में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। ऐसे में वर्तमान में हरियाणा स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल द्वारा किए जा रहे नियामक कार्यों को राज्य की एलाइड एवं हेल्थकेयर काउंसिल के वैधानिक ढांचे के अनुरूप लाना और उसमें शामिल करना आवश्यक है।

इसी के अनुरूप हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी एक्ट, 2020 को निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही उचित संक्रमणकालीन प्रावधान किए जाएंगे, ताकि हरियाणा स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल के मौजूदा पंजीकरण, प्रमाणपत्र, रिकॉर्ड, संपत्तियां, देनदारियां, लंबित कार्यवाही और अन्य कार्य किसी भी तरह प्रभावित न हों।

इस फैसले से फिजियोथेरेपी पेशे के नियमन को एन.सी.ए.एच.पी. एक्ट, 2021 के अनुरूप लाने में मदद मिलेगी और संबंधित पेशेवरों के पंजीकरण एवं नियामक व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित होगी।

इसके अलावा, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स एक्ट, 2021 (केंद्रीय अधिनियम) की धारा 22 के तहत इस विषय को विनियमित करने के लिए हरियाणा स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल (एन.सी.ए.एच.पी.) का गठन पहले ही किया जा चुका है। इसकी अधिसूचना 27 जुलाई 2026 को तदर्थ आधार पर जारी की गई थी।

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