फतेहगढ़ साहिब, 25 अगस्त,2026 (प्रभजोत सिंह): जिला फतेहगढ़ साहिब की अदालतों और सब-डिवीजन स्तर की अदालतों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के समझौता योग्य मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। यह जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, निरभय सिंह गिल ने दी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों, बैंक, बीमा, वाटर सप्लाई, पी.एस.पी.सी.एल और बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके।
लोक अदालत में दीवानी, समझौता योग्य फौजदारी मामले, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मजदूर विवाद, बिजली-पानी के बिल और घरेलू विवादों से संबंधित लंबित तथा प्री-लिटिगेशन मामलों पर सुनवाई की जाएगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नागरिकों से अपील की कि गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य विवादों के समाधान के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे से दोनों पक्षों को राहत मिलती है। यहां मामलों पर कोर्ट फीस नहीं लगती और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं वकील की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।






