कुरुक्षेत्र 11 सितंबर, 2026 (संजीव शर्मा): नगराधीश आशीष कुमार ने कहा कि सरकार के नए नियमानुसार सभी केबल आप्रेटरों को ऑनलाइन प्रणाली से अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा। इन नए नियमों के अनुसार केबल आप्रेटरों को 5 साल के लिए पंजीकृत करना होगा और इसके लिए बकायदा 5 हजार की फीस भी ऑनलाइन प्रणाली से भरनी होगी। इससे पहले केबल ऑपरेटर को पोस्ट आफिस में पंजीकरण करवाना पड़ता था।
नगराधीश आशीष कुमार शुक्रवार को नगराधीश कार्यालय में लोकल केबल टेलिविजन नेटवर्क की निगरानी हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में किसी भी कीमत पर गैर पंजीकृत ऑपरेटर को कार्य करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इस जिले में गैर पंजीकृत आप्रेटरों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस जिले में सभी एसडीएम अपने-अपने उपमंडल में इस विषय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अहम पहलू यह है कि कुरुक्षेत्र में इस समय 43 केबल ऑपरेटर कार्य कर रहे है और यह ऑपरेटर करीब 7800 से उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रहे है। सभी को मिलकर कार्य करना होगा और लोकल केबल टेलिविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
उन्होंने कहा कि केबल आप्रेटर से सम्बन्धित कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत जिला स्तरीय समिति के पास डीआईपीआरओ कार्यालय लघु सचिवालय चौथी मंजिल में दर्ज करवा सकता है। इस शिकायत का तुरंत समाधान किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्र में लोकल केबल के आप्रेटरों पर नजर रखेंगे ताकि जिले में किसी भी स्तर पर एक्ट की उल्लंघना ना हो सके। इस बैठक में कमेटी के सदस्य सचिव डीआईपीआरओ डॉ. नरेन्द्र सिंह ने बैठक से संबंधित एजेंडों को रखा और केबल ऑपरेटरों को कहा कि कोई भी गलत लिंक आप अपने केबल पर ना चलाएं और अपने ऑपरेटरों की सूची को नंबर सहित अपडेट रखें। इस मौके पर अधीक्षक हाकिम सिंह, एआईपीआरओ बलराम शर्मा सहित सभी केबल ऑपरेटर उपस्थित थे।






