Wednesday, August 26, 2026
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किसानों के लिए आरकेवीवाई स्कीम की फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए 3 अगस्त तक कर सकते है आवेदन

कुरुक्षेत्र, 16 जुलाई, 2026 : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक डा. बाबू लाल ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के दौरान व्यक्तिगत किसानों के लिए आरकेवीवाई स्कीम की फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत विभिन्न कृषि यंत्र स्ट्रा-बेलर, स्ट्रा-रेक, एसएमएस, हैप्पी सीडर,स्मार्ट सीडर, स्ट्रा-चोपर, मल्चर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिर्वसीब्ल एगबी प्लो, जीरो ड्रील, स्पैटियल जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर मॉउन्टिड लोडर (बिना ट्रैक्टर), ट्रैक्टर चालित टैडर मशीन, ट्रैक्टर माउन्डिट कॉप-रीपर, स्वचालित रीपर बाईन्डर पर 50 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन विभागीय पॉर्टल  www.agriharyana.gov.in पर 03 अगस्त 2026 तक आमंत्रित किए जा रहे है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक डा. बाबू लाल ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एक किसान केवल एक प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन स्ट्रा-बेलर के आवेदन करने वाले किसान को स्ट्रा-रेक तथा रोटरी स्लेशर भी खरीदने की अनुमति दी जाएगी। सहायक कृषि अभियन्ता राजेश वर्मा ने बताया कि सामान्य श्रेणी के किसानों द्वारा कृषि यंत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस किसान की फैमिली आईडी से किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी कृषि यंत्र पर किसी भी स्कीम के तहत पिछले 03 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो तभी उसका आवेदन मान्य होगा।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों के संदर्भ में उस किसान की फैमिली आईडी से किसी भी सदस्य द्वारा उस कृषि यंत्र पर किसी भी स्कीम के तहत पिछले 03 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो तभी उसका आवेदन मान्य होगा। इस अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का वर्ष 2025-26 के खरीफ एवं रबी सीजन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है। आवेदक के फैमिली आईडी में से किसी भी सदस्य के नाम पर हरियाणा में ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
उन्होंने कहा कि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेज  पैन कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर आरसी, स्वयं घोषणा पत्र, अपलोड करने होगें। अनुसूचित जाति श्रेणी का लाभ लेने के लिए किसान के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवंटित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

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