हरियाणा, 29 जुलाई,2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं के नाम पर खरीदे और पंजीकृत किए जाने वाले 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले गैर-वाणिज्यिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 1 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फैसले के अनुसार, महिलाओं के नाम पर नए पंजीकृत होने वाले गैर-वाणिज्यिक वाहनों पर वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के 1 प्रतिशत के बराबर मोटर वाहन टैक्स में छूट दी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा को लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस टैक्स छूट से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के तहत राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स की दरें निर्धारित करती है। वर्तमान में निजी उपयोग के वाहनों पर टैक्स उनकी एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर लगाया जाता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बजट में घोषित 1 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ केवल उन्हीं नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों पर मिलेगा, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तक होगी। यह छूट मौजूदा मोटर वाहन टैक्स के अतिरिक्त प्रदान की जाएगी।






