हरियाणा, 29 जुलाई,2026 (संजीव शर्मा): मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के पैरा-मेडिकल और विभिन्न पदों (राज्य समूह-सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इन संशोधनों के तहत स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ रेडियोलॉजी अधिकारी के 22 नए पदों को सेवा नियमों में शामिल किया गया है। साथ ही मौजूदा रेडियोग्राफर पद का नाम बदलकर अब ‘रेडियोलॉजी अधिकारी’ करने का प्रावधान किया गया है। यह बदलाव स्वास्थ्य क्षेत्र में रेडियोलॉजी पेशेवरों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए किया गया है।
सरकार ने 10 जून, 2020 को जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक-एक वरिष्ठ रेडियोग्राफर के कुल 22 पदों का सृजन किया था। इन पदों को विभाग में कार्यरत योग्य रेडियोलॉजी अधिकारियों में से पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा।
संशोधित नियमों के अनुसार वरिष्ठ रेडियोलॉजी अधिकारी पद का वेतन स्तर एफ.पी.एल.-6, सेल-I (35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये) निर्धारित किया गया है। इस पद पर नियुक्ति मुख्य रूप से उन रेडियोलॉजी अधिकारियों में से पदोन्नति के माध्यम से होगी, जिनके पास निर्धारित योग्यता और कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा होगी। इसके अलावा पात्रता शर्तों के अनुसार राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सेवाओं से प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण का भी प्रावधान रखा गया है। कैबिनेट ने सेवा नियमों में नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों और सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधानों में भी आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही आरक्षण नीति, अनुसूचित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव में छूट, पात्रता शर्तों और नागरिकता संबंधी प्रावधानों को भी मौजूदा सरकारी नीतियों के अनुरूप संशोधित किया गया है।
सरकार के अनुसार इन बदलावों से स्वास्थ्य विभाग में रेडियोलॉजी कर्मचारियों के करियर विकास को बढ़ावा मिलेगा, पदनामों में एकरूपता आएगी और समय पर पदोन्नति की सुविधा मिलेगी। इससे हरियाणा के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डायग्नोस्टिक सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।






