कैथल, 6 अगस्त,2026 (संजीव शर्मा): डीसी अपराजिता ने जिले के किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 अगस्त 2026 कर दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा नहीं कराया है, वे निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ अवश्य लें।
उन्होंने बताया कि जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिकृत किया गया है। योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम तथा अन्य अधिसूचित जोखिमों से फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
कृषि उप निदेशक रविन्द्र हुड्डा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि धान, बाजरा और मक्का की फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत तथा कपास की फसल के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रति हेक्टेयर निर्धारित प्रीमियम के अनुसार धान के लिए 2231.22 रुपये, कपास के लिए 5706.80 रुपये, बाजरा के लिए 1075.58 रुपये तथा मक्का के लिए 1144.22 रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए अपनी जमीन की फर्द, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, फसल का विवरण, फसल बुवाई प्रमाण पत्र तथा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण के दस्तावेजों के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क करना होगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अधिसूचित फसलों का बीमा करवाएं






