लुधियाना, 19 अगस्त,2026 (जगमेल सिंह ढिल्लो): शहर में बढ़ते अपराध और प्रदूषण को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कबाड़ कारोबारियों पर शिकंजा कस दिया है। अब कबाड़ खरीदने और बेचने वाले प्रत्येक व्यापारी को अपनी दुकान पर सामान की खरीद-फरोख्त से जुड़ा विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। पुलिस का यह कदम चोरी के वाहनों और अवैध सामान की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
वृद्धि पुलिस कमिश्नर रूपिंदर सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, असामाजिक तत्व अक्सर चोरी किए गए दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों के अलावा बिजली की तारें व ट्रांसफार्मर का सामान कबाड़ियों को कम कीमत पर बेच देते हैं। वहीं, कुछ कबाड़ कारोबारी खुले में प्लास्टिक और तार जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। दुकानों के बाहर अवैध कब्जों के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है और बिजली के अवैध इस्तेमाल की शिकायतें भी सामने आती हैं।
नए नियमों के तहत कबाड़ कारोबारियों को सामान बेचने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर और बेचे गए सामान का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इस रजिस्टर की हर महीने के पहले सप्ताह में संबंधित क्षेत्र के एडीसीपी से जांच और सत्यापन करवाना भी जरूरी होगा।
पुलिस ने पुराने या कबाड़ वाहनों को काटने से पहले उनकी आरसी रद्द करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए संबंधित आरटीओ कार्यालय से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अलावा पुराने और नए सभी कबाड़ कारोबारियों को नगर निगम, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फायर ब्रिगेड और पावरकॉम से एनओसी लेना आवश्यक होगा।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि चोरी की संपत्ति खरीदने, बिना अनुमति कारोबार करने अथवा खुले में प्लास्टिक और तार जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इन नियमों से अपराध पर नियंत्रण के साथ-साथ शहर में प्रदूषण और अवैध कब्जों की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी।






