कुरुक्षेत्र, 3 अक्टूबर, 2026 (संजीव शर्मा): जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव नीतिका भारद्वाज के दिशा-निर्देशानुसार आज एडीआर सेंटर, कुरुक्षेत्र में स्कूल अध्यापकों एवं किशोर पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान रिसोर्स पर्सन डॉ. प्रीति भारद्वाज, अस्सिटेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा सभी प्रतिभागियों को पोक्सो अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर 2025 को आपराधिक अपील संख्या 132-133/2017 में पारित निर्णय तथा 20 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग मामले में पारित आदेश के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रतिभागियों को किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों से संबंधित कानूनों, उनके अधिकारों तथा किशोर न्याय से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना रहा।





