हरियाणा,19 अगस्त,2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी रोजगार के अवसरों का विस्तार करते हुए सीधी भर्ती में निर्धारित सरकारी पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, ग्रुप-सी के अन्य पदों पर 5 प्रतिशत और कौशल दक्षता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था 1 सितंबर, 2026 से लागू होगी।
20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण गृह विभाग के अधीन पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन (आई.आर.बी) में कांस्टेबल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एस.डी.आर.डी.एफ) में कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड तथा फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर लागू होगा। इन पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत वंचित अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत, अन्य अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत, बीसी-ए के लिए 3 प्रतिशत, बीसी-बी के लिए 2 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 प्रतिशत और अनारक्षित श्रेणी के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार, निर्धारित विशेष पदों को छोड़कर अन्य ग्रुप-सी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इस 5 प्रतिशत आरक्षण में वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के लिए एक-एक प्रतिशत, बीसी-ए और बीसी-बी के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार एक प्रतिशत तथा शेष 3 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित श्रेणी के लिए होगा।
कौशल दक्षता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सैन्य सेवा और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल को सरकारी भर्ती में मान्यता देना है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा और उनका चयन उनकी संबंधित ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) श्रेणी के आरक्षित पद के विरुद्ध किया जाएगा। यदि आरक्षित पद के लिए उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है, तो संबंधित पद को लागू नियमों के अनुसार उसी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।
पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण राहत देते हुए पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, वार्डन, माइनिंग गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों के लिए आवश्यक फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पी.एस.टी) से छूट प्रदान की गई है। हालांकि, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा।
ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सी.ई.टी) से छूट की मौजूदा व्यवस्था भी जारी रहेगी। इसके अलावा, विज्ञापित पद के लिए प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल से संबंधित कौशल परीक्षा से भी उन्हें छूट दी जाएगी। हालांकि, निर्धारित लिखित परीक्षा देना अनिवार्य रहेगा। इन छूटों का लाभ संबंधित पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करते समय प्रदान किया जाएगा। इन निर्देशों के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण से संबंधित समय-समय पर जारी सभी संशोधनों को शामिल किया गया है। साथ ही 20 अगस्त, 2025 और 20 जुलाई, 2026 को जारी पूर्व निर्देशों को वापस ले लिया गया है।
सरकार ने सभी संबंधित विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और अन्य सक्षम अधिकारियों को इन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक परिणामी संशोधन भी तत्काल किए जाएंगे।






